वित्तीय सहायता योजना 2025-26 | Financial Support Scheme in hindi

Financial Support Scheme in hindi : दिल्ली यूनिवर्सिटी की “आर्थिक सहायता योजना” से जानें कैसे गरीब छात्रों को मिल रही है मुफ्त शिक्षा! फीस माफ़ी और आर्थिक मदद से अब उच्च शिक्षा सबकी पहुँच में। जानने के लिए पढ़ें!

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Table of Contents

वित्तीय सहायता योजना परिचय

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने “आर्थिक सहायता योजना” शुरू की है ताकि गरीब छात्रों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। इस योजना के तहत, छात्रों को फीस में छूट मिलेगी (सिर्फ परीक्षा और हॉस्टल फीस को छोड़कर)। इससे उन्हें पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।

वित्तीय सहायता योजना 2025-26

योजना का नामवित्तीय सहायता योजना
योजना का उद्देश्यदिल्ली यूनिवर्सिटी की “आर्थिक सहायता योजना” का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फीस में छूट देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और आगे बढ़ सकें।
पात्रता दिल्ली विश्वविद्यालय के UG/PG छात्र, जिनकी पारिवारिक आय ₹8,00,000/- से कम है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
लाभकम आय वाले परिवारों (₹4 लाख तक) को 100% तक और मध्यम आय वाले परिवारों (₹4 से ₹8 लाख) को 50% तक की फीस में छूट मिल सकती है।
आवश्यक दस्तावेजआवश्यक दस्तावेज़: आय प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, पैन कार्ड, अंडरटेकिंग फॉर्म, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, मार्कशीट, फीस रसीद, बैंक पासबुक, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Financial Support Scheme in hindi

वित्तीय सहायता योजना 2025-26  Financial Support Scheme in hindi

पात्रता

  • छात्र को दिल्ली विश्वविद्यालय का नियमित छात्र होना चाहिए।
  • छात्र को दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग/संस्थान/केंद्र में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाई करनी चाहिए।
  • छात्र के परिवार की वार्षिक आय ₹ 8,00,000/- से कम होनी चाहिए।

लाभ

क्र सं.परिवार की सालाना आय (₹ में)फीस में छूट (प्रतिशत)टिप्पणी
₹ ४,००,००० या उससे कम१००% तकवास्तविक फीस या अधिकतम ₹ १०,०००/-
₹ ४,००,०००/- से ₹ ८,००,०००/- के बीच५०% तकवास्तविक फीस या अधिकतम ₹ ८,०००/-
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अपवाद

  • ज़रूरी रिपीट पेपर वाले स्टूडेंट्स को फीस माफ़ी नहीं मिलेगी।
  • जिन स्टूडेंट्स को 2023-24 में एडमिशन के वक़्त फीस माफ़ी मिली थी (B.Tech/पाँच साल के लॉ प्रोग्राम), उन्हें अब यह छूट नहीं मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

चरण 1: योग्य छात्र डीन छात्र कल्याण कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

चरण 2: छात्रों को अपने आवेदन पत्र की एक प्रति और सभी दस्तावेजों को संबंधित विभाग / केंद्र / संस्थान के प्रमुख / निदेशक से विधिवत सत्यापन और सिफारिश के बाद DSW कार्यालय में जमा करना होगा।

चरण 3: आवेदन पत्र की हार्ड / प्रिंटेड कॉपी जमा करने का कार्यक्रम DSW वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।

सहायता केंद्र: किसी भी प्रश्न के लिए कृपया संपर्क करें: fss@dsw.du.ac.in

कार्यालय का पता: डीन छात्र कल्याण, कॉन्फ्रेंस सेंटर (गेट नंबर 4), वनस्पति विज्ञान विभाग के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007

जरूरी दस्तावेज

  • आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) / अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर मलाईदार परत (OBC-NCL) प्रमाण पत्र या वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। (नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा)।
  • नवीनतम आयकर रिटर्न (2022-23) की स्व-सत्यापित प्रतियाँ निम्नलिखित परिवार के सदस्यों की:
    • पिता
    • माता
    • बहनें (अविवाहित)
    • भाई (अविवाहित और 25 वर्ष से कम आयु)
  • ऊपर दिए गए सभी सदस्यों के पैन कार्ड की प्रतिलिपि।
  • अंडरटेकिंग फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति।
  • बोनाफाइड सर्टिफिकेट केंद्र/विभाग/संस्थान के प्रमुख/निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित।
  • पिछली परीक्षा के मार्कशीट की प्रति।
  • नवीनतम शुल्क रसीद की प्रति।
  • बैंक पासबुक जिसमें छात्र का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड दिखाई दे रहा हो या एक रद्द किया हुआ चेक।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार |

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

वित्तीय सहायता योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. मैं डीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज/ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग/ नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड से अंडरग्रेजुएट कोर्स कर रहा/रही हूँ। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

नहीं, आप आवेदन नहीं कर सकते। FSS केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी फीस सीधे डीयू में जमा की है, न कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज/ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग/ नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में।

2. मैं फर्स्ट ईयर/ सेमेस्टर का छात्र हूँ। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, कोई भी छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के किसी भी विभाग/ संस्थान/ केंद्र में रेगुलर अंडरग्रेजुएट/ पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर/ सेमेस्टर के छात्र भी शामिल हैं, आवेदन कर सकता है।

3. मैं सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस्ड डिप्लोमा भाषा कोर्स कर रहा/रही हूँ। क्या मैं FSS के लिए पात्र हूँ?

नहीं, केवल वे छात्र FSS के लिए पात्र हैं जो डीयू के किसी विभाग/ संस्थान/ केंद्र में रेगुलर अंडरग्रेजुएट/ पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं।

4. मैं टेक्नोलॉजी फैकल्टी के अंतर्गत बी.टेक. प्रोग्राम कर रहा/रही हूँ। क्या मैं FSS के लिए पात्र हूँ?

नहीं, बी.टेक. प्रोग्राम (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग; इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग; इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) करने वाले छात्र इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें प्रवेश के समय ही फीस माफ़ी दी जा चुकी है।

5. मैं पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम (बी.ए.एलएलबी./ बीबीए.एलएलबी) कर रहा/रही हूँ। क्या मैं FSS के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

नहीं, पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम (बी.ए.एलएलबी./ बीबीए.एलएलबी) करने वाले छात्र इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें प्रवेश के समय ही फीस माफ़ी दी जा चुकी है।

6. मेरी पिछली परीक्षा में एक आवश्यक रिपीट (ER) पेपर है। क्या मैं फिर भी आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

नहीं, पिछली परीक्षा में आवश्यक रिपीट पेपर वाले छात्र आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

7. मैंने अनाथ कोटा के तहत प्रवेश लिया है। क्या मैं FSS 2023-24 के लिए पात्र हूँ?

नहीं, अनाथ कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र FSS 2023-24 के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें छात्र कल्याण कोष के तहत फीस माफ़ी मिलेगी।

8. क्या इस योजना में परीक्षा शुल्क/ छात्रावास शुल्क भी शामिल होगा?

नहीं, फीस माफ़ी में छात्रों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क के सभी घटक शामिल हैं सिवाय परीक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क के।

9. मेरा परिवार आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करता है। क्या मैं आवेदन करने के पात्र हूँ?

हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्रों के लिए 31 मार्च, 2023 के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी EWS/ OBC-NCL प्रमाणपत्र या वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करना अनिवार्य है। नोटरी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

10. आयकर अनुभाग में मुझे क्या अपलोड करना होगा क्योंकि मेरा परिवार ITR दाखिल नहीं करता है?

आपको ITR के स्थान पर अंडरटेकिंग फॉर्म (हस्ताक्षरित प्रति) अपलोड करना होगा।

11. मैं अपना आवेदन कहां जमा करूं?

छात्रों को अपने आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों की एक प्रति, संबंधित विभाग/ केंद्र/ संस्थान के प्रमुख/ निदेशक से विधिवत सत्यापन और सिफारिश के बाद, DSW वेबसाइट पर 19 जनवरी 2024 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार जमा करनी होगी।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की “आर्थिक सहायता योजना” आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का एक सराहनीय प्रयास है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके सपने को पूरा करने का अवसर भी प्रदान करती है। यह योजना समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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