दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना 2025 | Shop Construction/Shop Operation Scheme For Rehabilitation Of PwDs

Shop Construction/Shop Operation Scheme For Rehabilitation Of PwDs : उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांगजनों के लिए दुकान निर्माण/संचालन योजना। पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी हिंदी में।

सारांश (Summary) – यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना दिव्यांगजनों (PwDs) को दुकान बनाने, खरीदने या चलाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। इसमें ₹20,000 (दुकान निर्माण) या ₹10,000 (दुकान संचालन) तक की राशि मिलती है, जिसमें ऋण (कम ब्याज पर) और अनुदान दोनों शामिल हैं। पात्र दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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Table of Contents

परिचय

यह लेख उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांगजनों (PwDs) के पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए बनाई गई है।

दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना 2025

योजना का नामदिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना
योजना का उद्देश्यदिव्यांगजनों को दुकान बनवाने या चलाने के लिए आर्थिक सहायता देना, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
लाभदुकान स्थापना हेतु ₹20,000 और संचालन हेतु ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता, जिसमें ऋण और अनुदान शामिल हैं।
पात्रता उत्तर प्रदेश के निवासी, 40% से अधिक दिव्यांगता, 18-60 वर्ष आयु, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, अपनी जमीन या किराये पर दुकान।
आवश्यक दस्तावेजआवेदक का फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक विवरण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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दिव्यांगजनों (PwDs) के पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना (उत्तर प्रदेश)

विवरण

इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों को दुकान बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

दुकान निर्माण/खरीद/किराए पर लेने के लिए स्थल चयन:

  • शहरी क्षेत्र: ऐसा स्थान जहाँ व्यवसाय चलने की पूरी संभावना हो।
  • ग्रामीण क्षेत्र: ऐसा स्थान जहाँ आवागमन में आसानी हो और व्यवसाय चलने की संभावना हो।

भुगतान की प्रक्रिया:

आवेदन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर नियमों के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे और भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

ऋण की वसूली

  • दुकान निर्माण के लिए स्वीकृत मूल ऋण, ऋण और अनुदान की पूरी राशि के भुगतान के एक वर्ष बाद 500/- रुपये प्रति त्रैमासिक किस्त की दर से तीस बराबर किस्तों में वसूल किया जाएगा।
  • दुकान खरीदने के लिए स्वीकृत मूल ऋण, भुगतान के तीन महीने बाद 500/- रुपये प्रति त्रैमासिक किस्त की दर से तीस बराबर किस्तों में वसूल किया जाएगा।
  • खोखा/गुमटी/हथठेला खरीदने के लिए स्वीकृत मूल ऋण, भुगतान के तीन महीने बाद 250/- रुपये प्रति त्रैमासिक किस्त की दर से तीस बराबर किस्तों में वसूल किया जाएगा।
  • दुकान/खोखा, गुमटी और हथठेला के निर्माण के लिए स्वीकृत मूल ऋण की वसूली के बाद ब्याज की राशि वसूल की जाएगी। यह वसूली 24 बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी। लाभार्थी ब्याज की पूरी राशि एकमुश्त भी दे सकते हैं।

लाभ

  • दुकान की स्थापना के लिए ₹20,000/- की राशि आवंटित की जाती है।
  • ₹20,000/- में से, ₹15,000/- 4% ब्याज पर ऋण के रूप में और ₹5,000/- अनुदान के रूप में दिए जाते हैं।
  • दुकान/खोखा/गुमटी/हथठेला के संचालन के लिए ₹10,000/- की राशि आवंटित की जाती है।
  • ₹10,000/- में से, ₹7,500/- 4% ब्याज पर ऋण के रूप में और ₹2,500/- अनुदान के रूप में दिए जाते हैं।

पात्रता

  • न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)।
  • सभी श्रेणियों के दिव्यांग व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दिव्यांग व्यक्ति जो किसी भी आपराधिक या वित्तीय मामलों में दोषी नहीं ठहराए गए हैं और उनके खिलाफ कोई सरकारी धन/राशि देय नहीं होनी चाहिए।
  • दिव्यांग व्यक्तियों के पास दुकान निर्माण के लिए 110 वर्ग फीट जमीन होनी चाहिए या उक्त क्षेत्र की जमीन अपने संसाधनों से खरीदने/लेने में सक्षम होना चाहिए।
  • दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उन्हें उपलब्ध दुकान (किराया और कार्यशील पूंजी) के संचालन के लिए किरायेदार को 5 वर्ष की अवधि के लिए किरायेदारी पट्टा दिया जाना चाहिए।
  • ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा समय-समय पर गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो।

आवेदन करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन

  • आवेदक ऑफिसियल पोर्टल पर जाये
  • “नया आवेदन फॉर्म” पर क्लिक करें
  • आवेदक को अब कुछ जानकारी देनी होगी:
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • बैंक विवरण।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • विकलांगता विवरण।
    • आवेदन का प्रकार
  • सबमिट करे

आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का फोटो।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • पहचान प्रमाण।
  • बैंक विवरण।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र।
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Shop Construction/Shop Operation Scheme For Rehabilitation Of PwDs in hindi

दुकान निर्माणसंचालन योजना विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र

उत्तर प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

दुकान निर्माण/संचालन योजना विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: इस योजना का क्या उद्देश्य है?

उत्तर: “दुकान निर्माण/संचालन योजना विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए” योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दुकान खोलने और चलाने में मदद करना है।

प्रश्न 2: इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?

उत्तर: इस योजना के तहत दो तरह की आर्थिक सहायता मिलती है:
दुकान बनाने के लिए 20,000 रुपये।
दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला चलाने के लिए 10,000 रुपये।

प्रश्न 3: इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रश्न 4: क्या विकलांगता का कोई प्रतिशत होना चाहिए?

उत्तर: हाँ, न्यूनतम विकलांगता 40% होनी चाहिए और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

प्रश्न 5: आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 6: क्या दूसरे राज्य के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

प्रश्न 7: आवेदक की आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए?

उत्तर: विकलांग व्यक्तियों की वार्षिक आय गरीबी रेखा के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 8: इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर:
आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
नए एंट्री फॉर्म पर क्लिक करें।
अब आवेदकों को कुछ आवश्यक विवरण प्रदान करने होंगे।
सबमिट करें।

प्रश्न 9: किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

उत्तर:
आवेदक की फोटो।
आयु प्रमाण पत्र।
पहचान प्रमाण।
बैंक विवरण।
विकलांगता प्रमाण पत्र।

प्रश्न 10: ऑनलाइन आवेदन का URL क्या है?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: http://divyangjandukan.upsdc.gov.in/Public/MenuPageForPublic.aspx?s=HandicapDukan

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। यह योजना उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। यदि आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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