मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024-25 | Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Madhya Pradesh in hindi

Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: जानें कैसे मध्य प्रदेश के बुजुर्ग मुफ्त में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, तीर्थ स्थलों की सूची और यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें यहां पढ़ें।

Table of Contents

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024-25

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2012 में बुजुर्गों के लिए एक खास योजना शुरू की, जिसका नाम है “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना”। इस योजना के तहत, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग (महिलाओं को 2 साल की छूट) मुफ्त में देश के अलग-अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं।

यात्रा की सुविधाएँ:

  • मुफ्त सफ़र: इस योजना में तीर्थयात्रियों के लिए खास ट्रेन का इंतज़ाम किया जाता है।
  • खाना-पीना: यात्रियों को नाश्ता, खाना और पीने का साफ़ पानी भी दिया जाता है।
  • रहने की व्यवस्था: तीर्थ स्थलों पर ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाती है।
  • ज़रूरत पड़ने पर बस सेवा: कुछ जगहों पर जाने के लिए बस का भी इंतज़ाम होता है।

इन सभी सुविधाओं का ध्यान भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) रखता है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने यह ज़िम्मेदारी सौंपी है। इस योजना की शुरुआत 3 सितंबर 2012 को रामेश्वरम की यात्रा से हुई थी।

तीर्थ स्थल:

इस योजना में अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ पुरी, द्वारका जी, हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिरडी, तिरुपति, अजमेर शरीफ़, काशी, अमृतसर, रामेश्वरम, सम्मेद शिखर, श्रवणबेलगोला और बेलंगी चर्च, नागपट्टिनम जैसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शामिल हैं।

यात्रियों के लिए ज़रूरी बातें:

  • किसी भी आपात स्थिति के लिए अपना मोबाइल नंबर और घर का पता ज़रूर दें।
  • यात्रा के दौरान अच्छा व्यवहार रखें।
  • अपने साथ कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या नशीली चीज़ें न ले जाएँ।
  • कोई भी कीमती रत्न, आभूषण वगैरह साथ ले जाना मना है।
  • यात्रा के दौरान अधिकारी/सुपरवाइज़र/एस्कॉर्ट के निर्देशों का पालन करें।
  • ऐसा कोई भी काम न करें जिससे राज्य की छवि खराब हो।
  • मौसम के अनुसार कपड़े, ऊनी कपड़े, कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघी, शेविंग किट, दवाइयाँ वगैरह अपने साथ ज़रूर ले जाएँ।
  • आधार कार्ड/वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है।
  • यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करें।
  • यात्रा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या परेशानी के लिए राज्य सरकार या उसका कोई भी अधिकारी/कर्मचारी ज़िम्मेदार नहीं होगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
योजना का उद्देश्यमुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराकर उनके जीवन में आध्यात्मिक सुख और शांति प्रदान करना है।
पात्रता आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी, अक्षम नागरिकों को छोड़कर पुरुष 60 वर्ष व महिला 58 वर्ष से अधिक आयु का हो। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए और पहले तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया हो।
लाभमध्य प्रदेश सरकार, 60 वर्ष से अधिक (महिलाओं के लिए 2 वर्ष की छूट) वरिष्ठ नागरिकों को एक बार, राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा हेतु मुफ्त सुविधा प्रदान करती है। इस योजना में, IRCTC द्वारा भोजन, आवास, परिवहन आदि की व्यवस्था की जाती है।
आवश्यक दस्तावेजपहचान पत्र , निवास प्रमाण , पासपोर्ट साइज फोटो, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आयु प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Madhya Pradesh in hindi

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

पात्रता

तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता:

  1. मूल निवासी: आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. आयु सीमा:
    • पुरुष: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष आवेदन कर सकते हैं।
    • महिला: 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं।
    • दिव्यांगजन: 60% से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
  3. जीवनसाथी के साथ यात्रा: यदि पति-पत्नी एक साथ यात्रा करना चाहते हैं और उनमें से एक पात्र है, तो दूसरा जीवनसाथी भी यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
  4. करदाता नहीं: आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  5. पहले लाभ नहीं लिया हो: आवेदक ने पहले तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  6. स्वास्थ्य: आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और टीबी, हृदय रोग, श्वसन रोग, मानसिक रोग, कुष्ठ रोग जैसी किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

  • समूह में आवेदन: तीर्थयात्रा के लिए समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है। समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगा, लेकिन समूह में 25 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते।
  • गलत जानकारी: झूठी जानकारी देने या तथ्य छिपाने वाले आवेदक को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकता है।
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र: यात्रा के लिए आवेदक को यह प्रमाणित करने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है और किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं है।
  • सहायक (केयरटेकर): 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थयात्री और 60% से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिक सहायक (केयरटेकर) ले जा सकते हैं।

लाभ

  • 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों (महिलाओं के लिए 58 वर्ष) को जीवन में एक बार मुफ्त तीर्थ यात्रा।
  • राज्य के बाहर देश के अलग-अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा।
  • यात्रा, भोजन, और ठहरने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है।
  • विशेष ट्रेन से यात्रा, नाश्ता, खाना, शुद्ध पेयजल सब शामिल।
  • ज़रूरत पड़ने पर बस से यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध।
  • IRCTC द्वारा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

आवेदन प्रक्रिया

धर्मस्व यात्रा के लिए आवेदन कैसे करें:

चरण 1: अपने नजदीकी तहसील या उप-तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र लें। आप चाहें तो https://dharmasva.mp.gov.in/ वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 2: आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और सभी जरूरी दस्तावेज़ों के साथ अपने नजदीकी तहसील या उप-तहसील कार्यालय में समय सीमा के अंदर जमा कर दें।

चयन प्रक्रिया:

चरण 1: यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

चरण 2: पहले आवेदनों को उनके स्थान के अनुसार छांटा जाएगा।

चरण 3: यदि आवेदनों की संख्या निर्धारित कोटे से अधिक हुई तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। साथ ही, 10% कोटे की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी।

ध्यान दें:

  1. यात्रा के दौरान यदि आप सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अलावा कोई अन्य सुविधा लेना चाहते हैं, तो आपको उसका भुगतान खुद करना होगा।
  2. ज्वलनशील पदार्थ, नशीली वस्तुएँ या गहने ले जाना मना है।
  3. यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

जरूरी दस्तावेज

पहचान पत्र जैसे:

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड

निवास प्रमाण पत्र जैसे:

  • राशन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • बिजली का बिल
  • या राज्य सरकार द्वारा मान्य कोई अन्य दस्तावेज़

साथ में ये भी:

  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि हो)
  • उम्र का प्रमाण पत्र
  • शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मेडिकल सर्टिफिकेट और किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं होने का प्रमाण

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न – “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” क्या है?

उत्तर – इस योजना में, राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों (महिलाओं के मामले में 2 साल की छूट) को राज्य के बाहर निर्धारित तीर्थ यात्रा करने के लिए एक बार की सहायता प्रदान करती है। इस योजना में, राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश में चिन्हित तीर्थ स्थल की मुफ्त यात्रा करवाई जाती है।

प्रश्न – इस योजना को किस विभाग ने शुरू किया है?

उत्तर – धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन

प्रश्न – इस योजना को कब शुरू किया गया था?

उत्तर – यह योजना जून 2012 में शुरू की गई थी।

प्रश्न – क्या यह योजना केवल मध्य प्रदेश के निवासी के लिए है?

उत्तर – हाँ, आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

प्रश्न – योजना के अंतर्गत कौन-कौन से तीर्थस्थल हैं?

उत्तर – वर्तमान में, राज्य सरकार ने श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री जगन्नाथ पुरी, श्री द्वारका जी, हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिरडी, तिरुपति, अजमेर शरीफ, काशी, अमृतसर, रामेश्वरम, सम्मेद शिखर, श्रवणबेलगोला और बेलंगी चर्च, नागपट्टिनम को इस योजना के अंतर्गत तीर्थस्थलों के रूप में चुना है।

प्रश्न – इस योजना के अंतर्गत यात्रा के दौरान और क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?

उत्तर – तीर्थयात्री विशेष ट्रेन से यात्रा करते हैं, नाश्ता, भोजन और शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्थलों पर ठहरने की व्यवस्था, जहां आवश्यक हो बस द्वारा यात्रा और अन्य सुविधाएं भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) द्वारा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ अनुबंध करके उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रश्न – योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदक के लिए आयु सीमा क्या है?

उत्तर – महिला आवेदक की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

प्रश्न – आवेदक योजना का लाभ कितनी बार ले सकता है?

उत्तर – आवेदक इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभ ले सकता है।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। इस योजना के ज़रिए मध्य प्रदेश सरकार ने न सिर्फ बुजुर्गों की धार्मिक आस्था का सम्मान किया है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव भी प्रदान किया है। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने जीवन में एक बार इन पवित्र स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं।

अगर आप या आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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