मध्यप्रदेश औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना 2024-25 | Aushadhi Avam Sugandhit Fasal Shetra Vistar Madhya Pradesh in hindi

Aushadhi Avam Sugandhit Fasal Shetra Vistar Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की “औषधि एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार” योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। जानें कैसे किसान इस योजना के तहत आंवला, अश्वगंधा, तुलसी जैसी औषधीय फसलों की खेती पर 20 से 50% तक सब्सिडी पा सकते हैं।

Table of Contents

मध्यप्रदेश औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

मध्य प्रदेश सरकार की “औषधि एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार” योजना किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत किसानों को अपने क्षेत्र में उपयुक्त औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

योजना में शामिल फसलें:

  • आंवला
  • अश्वगंधा
  • बेल
  • कोलियस
  • गुड़मार
  • कालमेघ
  • सफेद मूसली
  • सर्पगंधा
  • शतावर
  • तुलसी

मध्यप्रदेश औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना 2024-25

छात्रवृत्ति का नाममध्यप्रदेश औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
छात्रवृत्ति का उद्देश्यऔषधीय और सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना और मध्य प्रदेश में हर्बल क्षेत्र का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
पात्रता यह योजना सभी किसानों के लिए होगी, जिसमें वन अधिकार पत्र प्राप्त किसान भी शामिल हैं। न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले किसानों को एक बार अनुदान मिलेगा।
लाभऔषधीय और सुगंधित फसलों के उत्पादन पर किसानों को फसल के अनुसार 20% से 50% तक का अनुदान मिलता है, जिससे उनकी आय बढ़ती है।
आवश्यक दस्तावेजफोटो, आधार कार्ड, खसरा नंबर/बी1/वन पट्टा प्रति, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
ऑफिसियल लिंकClick here
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंClick here
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंClick here

Aushadhi Avam Sugandhit Fasal Shetra Vistar Madhya Pradesh in hindi

मध्यप्रदेश औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना 2024-25

पात्रता

  • यह योजना सबके लिए है।
  • जिन किसानों के पास वन अधिकार पत्र हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • किसानों को केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा।
  • किसान पहली बार में जितनी चाहें उतनी जमीन पर खेती कर सकते हैं, लेकिन अनुदान कम से कम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही मिलेगा।

लाभ

औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती करने वाले किसान भाइयों को सरकार की तरफ से ये मदद दी जाती है:-

किसानों के लिए अनुदान सहायता:

क्र.सं.फसलप्रति हेक्टेयर मूल्यअनुदान प्रतिशतअनुदान राशि
1आंवला₹65,000/-20%₹13,000/-
2अश्वगंधा₹25,000/-20%₹5,000/-
3बेल₹40,000/-50%₹20,000/-
4कोलियास₹43,000/-20%₹8,600/-
5गुदमार₹25,000/-20%₹5,000/-
6काला मेघ₹25,000/-20%₹5,000/-
7सफेद मुसली₹3,12,500/-20%₹62,500/-
8सर्पगंधा₹62,500/-50%₹31,250/-
9सतावर₹62,500/-20%₹12,500/-
10तुलसी₹30,000/-20%₹6,000/-

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

क्र. सं.चरण
1.आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2.“नया पंजीकरण” पर क्लिक करें।
3.अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP भेजें पर क्लिक करें।
4.अपनी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
5.सब कुछ भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

जरूरी दस्तावेज

क्रम संख्यादस्तावेज़
1.फोटो
2.आधार कार्ड
3.खसरा नंबर/B1/वन पट्टा की कॉपी
4.बैंक पासबुक
5.जन्म प्रमाण पत्र

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

मध्यप्रदेश औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. औषधि एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार क्या है?

यह योजना औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए है। इसके तहत किसानों को अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त औषधीय और सुगंधित फसलों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।

2. क्या इस योजना में कुछ चुनिंदा फसलें शामिल हैं?

हाँ, इस योजना में कुछ चुनिंदा फसलें हैं: बेल, सर्पगंधा, कालमेघ, सफ़ेद मुसली, आंवला, अश्वगंधा, शतावर, तुलसी, कोलियस गुड़मार और स्टीविया।

3. क्या किसान इस योजना का लाभ एक से अधिक बार ले सकते हैं?

नहीं, इस योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है।

4. इस योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?

इस योजना के लिए आपको चाहिए:
फोटो
आधार कार्ड
खसरा संख्या/बी1/वन पट्टा की कॉपी
बैंक पासबुक
जन्म प्रमाण पत्र

5. इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: “नया पंजीकरण” पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी भेजें पर क्लिक करें।
चरण 4: अब विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 5: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

6. अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए किसान को कम से कम कितनी ज़मीन पर खेती करनी होगी?

अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए कम से कम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 2.00 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करनी होगी।

7. क्या वन अधिकार प्रमाण पत्र धारक किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

हाँ, वन अधिकार प्रमाण पत्र धारक किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की “औषधि एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार” योजना, किसानों के लिए आय के नए रास्ते खोलने का एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर राज्य की समृद्धि में भी योगदान होगा। आशा है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपने और प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

Hello, my name is Tripti Singh, and I am the Author & Manager of scstyojana.com , I'm team member of K2org & I've 5 years+ of expertise and experience in Content creation and digital marketing.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment