बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2023 |Bank Loan Processing Reimbursement Scheme in hindi

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बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम (Bank Loan Processing Reimbursement Scheme in hindi) : बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति योजना 2023, वित्तीय राहत को सरल बनाते हुए |

जानें कैसे बैंक लोन प्रोसेसिंग रिम्बर्समेंट स्कीम (Bank Loan Processing Reimbursement Scheme in hindi) आपको त्वरित वित्तीय राहत प्रदान कर सकती है। इसके लाभ, पात्रता मानदंड, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें। इस लेख में हमने बैंक लोन प्रोसेसिंग रिम्बर्समेंट स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्‍तुत की है, साथ ही प्रमुख प्रश्‍नों के उत्तर भी दिए हैं। कृपया अंत तक इस पोस्ट को पड़े एवं किसी सहायता के लिये कमेंट जरुर करे |

बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2023

बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति योजना का परिचय

बैंक लोन प्रोसेसिंग रिम्बर्समेंट स्कीम एक ऐसी आवश्यकता से उत्पन्न हुई है जिसका उद्देश्य ऋण आवेदन और प्रोसेसिंग के दौरान होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। यह स्कीम उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो ऋण के लिए आवेदन करते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान विभिन्न निर्णयों और सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह स्कीम उन लोगों के लिए एक सुरक्षा नेट प्रदान करती है जो अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के बारे में चिंतित होते हैं।

Bank Loan Processing Reimbursement Scheme 2023

योजना का नामबैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम
विभागराष्ट्रीय एससीएसटी हब, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार।
योजना का उद्देश्यव्यावसायिक ऋण प्राप्त करने में एससी/एसटी एमएसई द्वारा भुगतान किए गए बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क पर 80% या 1,00,000/- रुपये (जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति।
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन (हो सकता है)
आधिकारिक वेबसाइटwww.scsthub.in
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 बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य

इस घटक में एससी/एसटी एमएसई को व्यावसायिक ऋण (फंड और गैर-फंड-आधारित सीमा दोनों के विरुद्ध) प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा ली गई प्रोसेसिंग फीस की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस योजना के तहत सहायता एक वित्तीय वर्ष में ऐसे व्यवसाय ऋण प्राप्त करने के बाद, बैंक को भुगतान/चार्ज किए गए प्रसंस्करण शुल्क पर 80% या 1,00,000 रुपये (जीएसटी और अन्य सभी लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और राज्य वित्त निगमों से ऋण प्राप्त करने वाले एससी/एसटी एमएसई को इस योजना के तहत विचार किया जाएगा।

Bank Loan Processing Reimbursement Scheme in hindi
Bank Loan Processing Reimbursement Scheme in hindi

बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति योजना ( Bank Loan Processing Reimbursement Scheme in hindi ) की पात्रता शर्तें

बैंक ऋण प्रसंस्करण प्रतिपूर्ति योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है

  • उद्यम पंजीकरण (यूआर) और जीएसटी (यदि लागू हो) की स्व-प्रमाणित प्रति।
  • स्वामित्व के पैन कार्ड मामले की स्व-प्रमाणित प्रति, एससी/एसटी मालिक के पैन कार्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • मालिक/सभी साझेदारों/निदेशकों के जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
  • पार्टनरशिप/ प्राइवेट लिमिटेड/ एलएलपी फर्म के मामले में शेयरधारिता का विवरण। साझेदारी संबंधी चिंताओं के मामले में, एमएसई की एससी/एसटी एमएसई के रूप में स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्यम की शेयरधारिता की आवश्यकता होगी (एससी/एसटी उद्यमी की शेयरधारिता> 51% होनी चाहिए)। एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड/मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी आवश्यक है।
  • बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क शुल्क के साथ बैंक द्वारा प्रमाणित (स्टांप के साथ हस्ताक्षर) डेबिट विवरण जिसमें ऋण संख्या और आवेदक एमएसई का नाम/वैध भुगतान रसीद/आवेदक द्वारा भुगतान किए गए बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की मूल रसीद/सिस्टम द्वारा उत्पन्न जीएसटी चालान आदि का उल्लेख हो।
  • व्यवसाय ऋण प्राप्ति प्रमाण पत्र/संवितरण प्रमाण पत्र/बैंक विवरण जो इस तथ्य की पुष्टि करता हो कि व्यवसाय ऋण प्राप्त किया गया है।
  • ऋण स्वीकृति पत्र की बैंक द्वारा प्रमाणित (मोहर सहित हस्ताक्षर) प्रति।
  • उद्यम के चालू खाते का रद्द चेक जिससे बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क डेबिट किया गया है।
  • योजना के तहत पीएफएमएस के माध्यम से एनएसएसएचओ/एनएसआईसी द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में हस्तांतरित राशि का प्रमाण, जहां ऐसी कोई सहायता उसी वित्तीय वर्ष के भीतर पहले ली गई हो।
बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2023
बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2023

बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति योजना 2023 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम योजना का लक्ष्य क्या है?

व्यावसायिक ऋण प्राप्त करने में एससी/एसटी एमएसई द्वारा भुगतान किए गए बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क पर 80% या 1,00,000/- रुपये (जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति।

बैंक लोन प्रोसेसिंग प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2023 से सहायता कैसे प्रदान की जाती है?

इस योजना के तहत सहायता एक वित्तीय वर्ष में ऐसे व्यवसाय ऋण प्राप्त करने के बाद, बैंक को भुगतान/चार्ज किए गए प्रसंस्करण शुल्क पर 80% या 1,00,000 रुपये (जीएसटी और अन्य सभी लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

Bank Loan Processing Reimbursement Scheme in hindi के तहत लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची बताये |

1. उद्यम पंजीकरण (यूआर) और जीएसटी (यदि लागू हो) की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. स्वामित्व के पैन कार्ड मामले की स्व-प्रमाणित प्रति, एससी/एसटी मालिक के पैन कार्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. मालिक/सभी साझेदारों/निदेशकों के जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
4. पार्टनरशिप/ प्राइवेट लिमिटेड/ एलएलपी फर्म के मामले में शेयरधारिता का विवरण। साझेदारी संबंधी चिंताओं के मामले में, एमएसई की एससी/एसटी एमएसई के रूप में स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्यम की शेयरधारिता की आवश्यकता होगी (एससी/एसटी उद्यमी की शेयरधारिता> 51% होनी चाहिए)। एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड/मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी आवश्यक है।
5. बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क शुल्क के साथ बैंक द्वारा प्रमाणित (स्टांप के साथ हस्ताक्षर) डेबिट विवरण जिसमें ऋण संख्या और आवेदक एमएसई का नाम/वैध भुगतान रसीद/आवेदक द्वारा भुगतान किए गए बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की मूल रसीद/सिस्टम द्वारा उत्पन्न जीएसटी चालान आदि का उल्लेख हो।
6. व्यवसाय ऋण प्राप्ति प्रमाण पत्र/संवितरण प्रमाण पत्र/बैंक विवरण जो इस तथ्य की पुष्टि करता हो कि व्यवसाय ऋण प्राप्त किया गया है।
7. ऋण स्वीकृति पत्र की बैंक द्वारा प्रमाणित (मोहर सहित हस्ताक्षर) प्रति।
8. उद्यम के चालू खाते का रद्द चेक जिससे बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क डेबिट किया गया है।
9. योजना के तहत पीएफएमएस के माध्यम से एनएसएसएचओ/एनएसआईसी द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में हस्तांतरित राशि का प्रमाण, जहां ऐसी कोई सहायता उसी वित्तीय वर्ष के भीतर पहले ली गई हो।

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