विशेष विपणन सहायता योजना 2024-25 | Special Marketing Assistance Scheme in hindi

Special Marketing Assistance Scheme in hindi: जानें कैसे विशेष विपणन सहायता स्‍कीम (एसएमएएस) आपके व्‍यापार को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में कैसे मदद कर सकती है। इस लेख में हमने एसएमएएस स्‍कीम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्‍तुत की है, साथ ही प्रमुख प्रश्‍नों के उत्तर भी दिए हैं। कृपया अंत तक इस पोस्ट को पड़े एवं किसी सहायता के लिये कमेंट जरुर करे |

Table of Contents

विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस)

विशेष विपणन सहायता स्‍कीम (एसएमएएस) का परिचय

विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) (Special Marketing Assistance Scheme (SMAS)) एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो विभिन्न छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को मार्केटिंग की प्रक्रिया में मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना उन व्यवसायों की सहायता करती है जो अपने उत्पादों या सेवाओं को अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित विपणन रणनीतियाँ नहीं होती हैं। वीएसएमएस उन व्यवसायों को एक मंच प्रदान करती है जिन्हें विपणन के क्षेत्र में एक पक्षपातरहित रूप से मदद की आवश्यकता है।

विशेष विपणन सहायता योजना 2024-25

योजना का नामविशेष विपणन सहायता योजना
योजना का उद्देश्यइस छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमों को विपणन सहायता प्रदान कर उनकी प्रतिस्पर्धा और बाजार क्षमता बढ़ाना है।
पात्रता अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी अधिकतम 2 अंतर्राष्ट्रीय और 4 घरेलू कार्यक्रमों में प्रति वर्ष प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक MSE का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। विदेश व्यापार मेलों में न्यूनतम 5 उद्यमों की भागीदारी जरूरी।
लाभवित्तीय लाभ।
आवश्यक दस्तावेजपैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Special Marketing Assistance Scheme in hindi

विशेष विपणन सहायता योजना 2024-25

विशेष विपणन सहायता योजना 2024 मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSMEs को मार्केटिंग सहायता प्रदान करने और एमएसएमई को विदेशी बाजारों का दोहन करने और उन्हें विकसित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। यह महसूस किया गया है कि उपरोक्त योजनाओं के तहत आयोजनों में भागीदारी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों को उनके विकास और वृद्धि के लिए विपणन सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ऐसी योजनाओं को विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) बनाने के लिए समन्वित किया गया है।

विशेष विपणन सहायता योजना 2023
विशेष विपणन सहायता योजना 2023

उपरोक्त योजना के तहत, एससी/एसटी उद्यमों को राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के माध्यम से उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के आयोजन के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान की जाती है:

  1. विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का आयोजन करना |
  2. विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी |
  3. घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का आयोजन करना |
  4. घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेना |
  5. विक्रेता विकास कार्यक्रम |
  6. कार्यशालाएं/सेमिनार/जागरूकता अभियान आयोजित करना |

विशेष मार्केटिंग सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं

विशेष मार्केटिंग सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करते समय एससी/एसटी इकाइयों को एमएसएमई डेटा बैंक में पंजीकृत होना चाहिए।
  • प्रदर्शनी/व्यापार मेले में बूथ/स्टॉल का अधिकतम आकार 3mx3m होना चाहिए।
  • एससी/एसटी उद्यमियों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 (दो) अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और 4 (चार) घरेलू कार्यक्रमों के लिए एसएमएएस के तहत प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी, भले ही उनके पास कितनी भी इकाइयां हों। इसके अलावा, एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक MSE का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।
  • विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों में जाने के लिए 5 एससी/एसटी उद्यमों की न्यूनतम भागीदारी अनिवार्य है। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए इकाइयों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है।
  • विदेश में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में 5 या अधिक एससी/एसटी उद्यमों की भागीदारी के मामले में, एनएसआईसी से 1 प्रतिनिधि साथ जा सकता है। हालाँकि, 10 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों की भागीदारी के मामले में, एनएसआईसी/एमएसएमई मंत्रालय के एक और प्रतिनिधि पर विचार किया जा सकता है। ऐसे अधिकारियों के लिए ड्यूटी भत्ता उनकी पात्रता के अनुसार होगा।
  • एससी/एसटी इकाइयां घरेलू कार्यक्रमों के लिए कम से कम एक महीने पहले और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए दो महीने पहले एसएमएएस के तहत एनएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एनएसएसएच में आवेदन कर सकती हैं।
  • विक्रेता विकास कार्यक्रम के संबंध में, प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए और एमएसएमई को भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में शामिल किया जा सकता है।
  • एसएमएएस के तहत प्रस्तावों को एनएसएसएच में संसाधित किया जाएगा और एमएएस के लिए एनएसआईसी में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और इसकी सिफारिश के आधार पर, सीएमडी-एनएसआईसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। विचलन के असाधारण मामलों में, प्रस्तावों को प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
  • एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी नियम और शर्तें, आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मानदंड, समय-समय पर संशोधित, एसएमएएस पर लागू होंगे।
  • एसएमएएस की योजना की निगरानी और वित्त पोषण राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजना के तहत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

विशेष विपणन सहायता स्‍कीम (एसएमएएस) की पात्रता शर्तें

  • एससी/एसटी उद्यमियों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 (दो) अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और 4 (चार) घरेलू आयोजनों के लिए एसएमएएस के तहत प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी, भले ही उनके पास कितनी भी इकाइयां हों। इसके अलावा, एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक MSE का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।
  • विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए न्यूनतम 5 एससी/एसटी उद्यमों की भागीदारी।
  • विदेश में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में 5 या अधिक एससी/एसटी उद्यमों की भागीदारी के मामले में, एनएसआईसी का प्रतिनिधि साथ जा सकता है। हालाँकि, 10 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों की भागीदारी के मामले में, एनएसआईसी/एमएसएमई मंत्रालय से एक और प्रतिनिधि पर विचार किया जा सकता है। ऐसे अधिकारियों के लिए ड्यूटी भत्ता उनकी पात्रता के अनुसार होगा।
  • एससी/एसटी इकाइयां एसएमएएस के तहत घरेलू आयोजनों के लिए कम से कम एक महीने पहले और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए दो महीने पहले आवेदन कर सकती हैं।
  • एसएमएएस के तहत प्रस्तावों की जांच कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाएगी और परियोजना संचालन समिति (पीएसी) के समक्ष रखी जाएगी। कोई भी विचलन सचिव (एमएसएमई) के अनुमोदन से हो सकता है।
  • एसएमएएस योजना की निगरानी और वित्त पोषण राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के तहत किया जाएगा।
विशेष-विपणन-सहायता-स्‍कीम-एसएमएएस-की-पात्रता-शर्तें
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विशेष विपणन सहायता स्‍कीम 2024 के सहायता के पैमाने

विभिन्न गतिविधियों के लिए घटक-वार स्वीकार्यता के साथ सहायता के पैमाने नीचे दिए गए हैं:

A. Physical mode

क्रियाकलापघटकसहायता का पैमाना
1.विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का आयोजन करनाहवाई किरायाप्रत्येक भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक प्रतिनिधि के लिए सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास का 100% हवाई किराया
दैनिक भत्‍ताविदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार देश-निर्दिष्ट दैनिक भत्ते की दर दोगुनी। इसमें आवास, परिवहन इत्यादि के खर्च शामिल होंगे।
अधिकतम बजटीय सहायताप्रति आयोजन में भाग लेने वाले एससी/एसटी उद्यम के लिए रु. 1.50 लाख
2.विदेश में अंतर्राष्‍ट्रीय प्रदर्शिनियों/ व्‍यापार मेलों में सहभागितानिर्मित स्‍टाल प्रभारन्यूनतम स्टॉल साइज पर 100% सब्सिडी।
हवाई किरायाप्रत्येक भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक प्रतिनिधि के लिए सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास का 100% हवाई किराया
दैनिक भत्‍ताविदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार देश-निर्दिष्ट दैनिक भत्ते की दर दोगुनी। इसमें आवास, परिवहन इत्यादि के खर्च शामिल होंगे।
माल-भाड़ाअधिकतम रु.30,000/- रुपए
अधिकतम बजटीय सहायतासूक्ष्‍म अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यम3.00 लाख रु.
  लघु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यम2.50 लाख रु.
 मध्‍यम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यम1.50 लाख रु.
3. घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों के भ्रमण का आयोजनकिरायाप्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम के लिए एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे से सबसे छोटे मार्ग से प्रदर्शनी स्थल तक बस/ट्रेन/हवाई यात्रा (एसी-III टियर श्रेणी तक सीमित) का 100% वास्तविक किराया।अधिकतम रु. के अधीन. 10,000/-. |
4. घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारीनिर्मित स्‍टाल प्रभारआयोजन के न्यूनतम स्टॉल आकार पर 100% सब्सिडी।
किरायाप्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम के लिए एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे से सबसे छोटे मार्ग द्वारा प्रदर्शनी स्थल तक आने-जाने का 100% वास्तविक किराया बस/ट्रेन/हवाई यात्रा (एसी-III टियर श्रेणी तक सीमित) अधिकतम रुपये के अधीन. 10,000/-.
माल-भाड़ाविनिर्माण इकाई के स्थान से प्रदर्शनी स्थल तक प्रदर्शनी/उत्पादों को ले जाने के लिए आने-जाने का परिवहन शुल्क 100%, अधिकतम राशि रु. प्रति प्रदर्शनी 15,000/- रु.
अधिकतम बजटीय सहायताप्रति आयोजन में भाग लेने वाले एससी/एसटी उद्यम के लिए रु. 1.50 लाख
5.वेंडर विकास कार्यक्रमउद्योग संघों द्वारा वीडीपी/बीएसएम आयोजित करनाबजट व्यय के विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगा, जसे कि जगह का किराया, आंतरिक सजावट, विज्ञापन, स्टेशनरी और मुद्रण सामग्री, परिवहन, दोपहर का भोजन/जलपान आदि। हालांकि, वीडीपी के लिए शुद्ध बजटीय समर्थन निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा: –
राष्ट्रीय स्तर: रु. 10 लाख
राज्य/क्षेत्रीय स्तर:
– यदि बैठक ‘ए’ श्रेणी के शहरों में आयोजित की जाती है तो 5 लाख रु.
– यदि बैठक ‘बी’ श्रेणी के शहरों में आयोजित की जाती है तो 3 लाख रु.
– यदि बैठक ‘सी’ श्रेणी के शहरों में आयोजित की जाती है तो 2 लाख रु.
– रु. यदि बैठक ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित की जाती है तो 1 लाख रु.
नोट:- विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) में भाग लेने के लिए एससी/एसटी इकाइयों को परिवहन लागत का भुगतान किया जाएगा।
6.कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां/ जागरूकता अभियानउद्योग संघ/ एनएसआईसी, एमएसएमई डीआई के फील्‍ड कार्यालयों द्वारा आयोजित किए जाने वालेकार्यशाला/सेमिनार आयोजित करने पर होने वाला व्यय अधिकतम सीमा के अधीन होगा: –
राष्ट्रीय स्तर: रु. 5 लाख
राज्य/क्षेत्रीय स्तर:
‘ए’ श्रेणी के शहरों के मामले में रु. 2,00,000।
बी’ श्रेणी के शहरों के मामले में रु. 1,00,000।
‘सी’ श्रेणी के शहरों के मामले में रु. 50,000।
ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में रु 30,000.
SMAS

B. Virtual mode for Special Marketing Assistance Scheme in hindi

विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारीविदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेले में भागीदारी के लिए सहायता का पैमाना इस मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना और खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएएस) के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा।
घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी
विक्रेता विकास कार्यक्रम/कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता अभियान आयोजित करें:(1) वर्चुअल स्पेस/प्लेटफ़ॉर्म/लाइसेंस शुल्क/किराया के लिए 2 लाख रुपये तक या वास्तविक |
(ii) विज्ञापन और प्रचार के लिए 2 लाख रुपये तक या वास्तविक |
(iii) वर्चुअल इवेंट में शामिल अनुवाद और व्याख्या शुल्क के लिए 1 लाख रुपये तक या वास्तविक शुल्क |
SMAS

(C) Mega Events for Special Marketing Assistance Scheme (SMAS)

उपरोक्त घटकों के अलावा, एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग संघों/संगठनों के साथ साझेदारी में मेगा एससीएसटी सम्मेलन/सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसे आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश पीएससी द्वारा की जाएगी और आईएफडब्ल्यू के परामर्श से एमएसएमई सचिव के स्तर पर अनुमोदित की जाएगी।

  • मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एनएसएसएच) की अध्यक्षता वाली प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्तावों को मंजूरी देगी। एसएमएएस के तहत व्यय पर प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा।
Special Marketing Assistance Scheme in hindi विशेष विपणन सहायता योजना 2023
विशेष विपणन सहायता योजना 2023 | Special Marketing Assistance Scheme in hindi

विशेष विपणन सहायता योजना के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्‍या विशेष विपणन सहायता स्‍कीम केवल बड़े उद्यमों के लिए है?

विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो विभिन्न छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को मार्केटिंग की प्रक्रिया में मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

विपणन सहायता योजना का लक्ष्य क्या है?

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के माध्यम से एससी/एसटी उद्यमों को उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और मार्केटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए विपणन सहायता प्रदान करना |

सरकार की योजनाओं के तहत विपणन सहायता कैसे प्रदान की जाती है?

एससी/एसटी उद्यमों को राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के माध्यम से उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के आयोजन के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान की जाती है:
1. विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का आयोजन करना |
2. विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी |
3. घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का आयोजन करना |
4. घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेना |
5. विक्रेता विकास कार्यक्रम |
6. कार्यशालाएं/सेमिनार/जागरूकता अभियान आयोजित करना |

क्‍या मुझे विशेष विपणन सहायता स्‍कीम की सहायता सिर्फ एक बार ही मिलेगी?

आप विशेष विपणन सहायता स्‍कीम की सहायता समय-समय पर ले सकते हैं।

क्‍या विशेष विपणन सहायता स्‍कीम मेरे व्‍यापार की बढ़ती हुई विपणन की आवश्‍यकताओं को पूरा कर सकती है?

हाँ, यह सही है। विशेष विपणन सहायता स्‍कीम आपके व्‍यापार की बढ़ती हुई विपणन की आवश्‍यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है।

निष्‍कर्षण

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है।  विशेष विपणन सहायता स्‍कीम (एसएमएएस) एक ऐसी सहायता है जो आपके व्‍यापार को विपणन और प्रचार की दिशा में एक नया दृष्‍टिकोण प्रदान कर सकती है। इस स्‍कीम का उपयोग करके आप अपने व्‍यापार को सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं और उद्यमिता की दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप विपणन में नये और सुचारु तरीके खोज रहे हैं, तो विशेष विपणन सहायता स्‍कीम आपके लिए एक अच्‍छा विकल्‍प हो सकती है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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