परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2024-25 | Testing Fee Reimbursement Scheme in hindi

Testing Fee Reimbursement Scheme : अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए खुशखबरी! सरकार की “परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना” आपके उत्पादों की गुणवत्ता जांच कराने में लगने वाले शुल्क पर 80% तक की सब्सिडी देती है. जानें योजना का लाभ कैसे उठाएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं।

Table of Contents

परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति योजना

सरकार की तरफ से एक नई योजना है – “परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना”. ये योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब (NSSH) कार्यक्रम का हिस्सा है. इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSE) को उनके उत्पादों की गुणवत्ता जांच कराने में लगने वाले शुल्क पर मिलने वाली सरकारी मदद है.

आसान भाषा में कहें तो, अब अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छोटे कारोबारियों को अपने सामान की टेस्टिंग कराने में पैसों की कमी नहीं रुकावट बनेगी. सरकार टेस्टिंग शुल्क का 80% या एक लाख रुपये तक (जो भी कम हो) वापस कर देगी. टेस्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं (NABL या BIS) से कराना होगा.

परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2024-25

योजना का नामपरीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम
योजना का उद्देश्यअनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म उद्योगों को गुणवत्ता जांच पर लगने वाला खर्च कम कर उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
पात्रता अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सूक्ष्म/लघु उद्योग (उद्यम पोर्टल रजिस्टर्ड) ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
लाभअनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म उद्योग परीक्षण शुल्क पर 80% या ₹1 लाख तक (जो कम हो) की राशि वापस ले सकते हैं. सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से रॉ, अर्द्ध-निर्मित व तैयार उत्पादों की टेस्ट कराएँ, BIS लाइसेंस/प्रमाणपत्र भी शामिल. वित्तीय वर्ष में कई बार राशि वापस ले सकते हैं, पर कुल राशि सीमित है।
आवश्यक दस्तावेजअनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म उद्योग पंजीकरण, पहचान, कर प्रमाण, साझेदारी विवरण, परीक्षण रिपोर्ट व बैंक विवरण, अन्य |
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Testing Fee Reimbursement Scheme in hindi

परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2024-25

परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम परिचय

परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम (टीएसआरएस) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्‍य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उद्यमियों को उनके द्वारा किए गए परीक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य इन समुदायों के उद्यमियों को गुणवत्‍तापूर्ण परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और उनकी प्रतिस्पर्धात्‍मकता बढ़ाना है।

परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम 2024

योजना के लाभ

  • शुल्‍क प्रतिपूर्ति: योजना के तहत, उद्यमियों को परीक्षण शुल्‍क के लिए 80% या ₹1,00,000/- (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जाती है।
  • गुणवत्‍तापूर्ण परीक्षण: योजना उद्यमियों को NABL/BIS मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से परीक्षण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  • प्रतिस्पर्धात्‍मकता में वृद्धि: योजना उद्यमियों को अपने उत्‍पादों और सेवाओं की गुणवत्‍ता में सुधार करने में मदद करती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्‍मकता बढ़ती है।

योजना के तहत पात्रता

  • वर्ग: उद्यमी एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी का होना चाहिए।
  • उद्यम: उद्यमी का एक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम (एमएसएमई) होना चाहिए।
  • परीक्षण: उद्यमी द्वारा किया गया परीक्षण NABL/BIS मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किया जाना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन: उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के साथ उद्यमियों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • जाँच: आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाती है।
  • मंजूरी: यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो उद्यमी को परीक्षण शुल्‍क के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है।

योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • योजना का लाभ उठाने के लिए उद्यमियों को योजना के तहत पंजीकृत होना होगा।
  • योजना के तहत प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1,00,000/- की प्रतिपूर्ति की जाती है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए उद्यमियों को कुछ शर्तों और नियमों का पालन करना होगा।
परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम
परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

  • एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट: https://msme.gov.in/
  • एमएसएमई मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर: NA
  • एमएसएमई मंत्रालय का ईमेल पता: nsshsupport@nsic.co.in

आवश्यक दस्तावेज:

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:

  • स्व-प्रमाणित प्रतियां:
    • उद्योग पंजीकरण (यूआर) और जीएसटी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) की।
    • स्वामित्व के मामले में पैन कार्ड और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामी के पैन कार्ड की।
    • स्वामी/सभी भागीदारों/निदेशकों के जाति प्रमाण पत्र की।
  • संस्था प्रमाण:
    • साझेदारी/निजी लिमिटेड/एलएलपी फर्म के मामले में शेयरधारिता का विवरण। (यदि यह साझेदारी है, तो एमएसई को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई का दर्जा देने के लिए उद्यम की शेयरधारिता की आवश्यकता होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी की शेयरधारिता 51% से अधिक होनी चाहिए।)
    • साझेदारी फर्म के लिए साझेदारी विलेख की प्रमाणित प्रति / एलएलपी/निजी लिमिटेड कंपनी के लिए ज्ञापन और संघ विधान की प्रमाणित प्रति।
  • परीक्षण शुल्क भुगतान प्रमाण:
    • संबंधित परीक्षण केंद्र या प्रयोगशाला को विभिन्न परीक्षण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान की गई कुल राशि के लिए भुगतान रसीद और प्रणाली द्वारा निर्मित जीएसटी चालान की प्रमाणित या मूल प्रति (हस्ताक्षर और मुहर के साथ)।
  • परीक्षण रिपोर्ट:
    • विधिवत प्रमाणित (हस्ताक्षरित और मुहरबंद) परीक्षण रिपोर्ट की प्रति।
  • आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दस्तावेज:
    • यदि उसी वित्तीय वर्ष में योजना के तहत पहले ही किसी प्रकार की सहायता का लाभ उठाया गया है, तो एनएसएसएचओ/एनएसआईसी द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से प्रतिपूर्ति के रूप में हस्तांतरित राशि का प्रमाण।
    • उद्यम के चालू खाते का रद्द चेक, जिससे परीक्षण शुल्क डेबिट किया गया है।

परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: योजना के तहत कौन से परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य हैं?

उत्तर: योजना के तहत उत्पादों, कच्चे माल, और प्रक्रियाओं के परीक्षण के लिए किए गए शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य हैं।

प्रश्न 2: योजना के तहत कौन सी प्रयोगशालाएं मान्य हैं?

उत्तर: योजना के तहत NABL/BIS मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं मान्य हैं।

प्रश्न 3: योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 4: योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?

उत्तर: योजना के बारे में अधिक जानकारी [अमान्य यूआरएल हटाया गया] से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 5: योजना के तहत पंजीकरण कैसे करें?

उत्तर: योजना के तहत पंजीकरण के लिए, आपको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) के उद्योग व्यापार पोर्टल (यूडीवाईएएम) पर पंजीकरण करना होगा https://udyamregistration.gov.in/. एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 6: कौन से दस्तावेज जमा करने आवश्यक हैं?

उत्तर: योजना के लिए आवेदन करते समय, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
1. आधार कार्ड की प्रति
2. जाति प्रमाण पत्र की प्रति
3. उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (उदाहरण के लिए, एमएसएमई पंजीकरण, कंपनी
4. पंजीकरण, आदि)
5. बैंक खाते का विवरण
6. परीक्षण रिपोर्ट की प्रति
7. परीक्षण प्रयोगशाला का NABL/BIS मान्यता प्रमाण पत्र
8. परीक्षण चालान की प्रति

प्रश्न 7: योजना के तहत किन उत्पादों/सेवाओं का परीक्षण किया जा सकता है?

उत्तर: योजना के तहत, आप निम्नलिखित उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं:
1. कच्चा माल का परीक्षण
2. प्रसंस्कृत उत्पादों का परीक्षण
3. पैकेजिंग सामग्री का परीक्षण
4. पर्यावरण परीक्षण
5. खाद्य सुरक्षा परीक्षण
6. रासायनिक परीक्षण
7. भौतिक परीक्षण
8. प्रदर्शन परीक्षण

प्रश्न 8: क्या योजना के तहत किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?

उत्तर: हां, योजना के तहत उद्यमियों को योजना के बारे में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। आप योजना के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। नोडल अधिकारियों की संपर्क जानकारी [अमान्य यूआरएल हटाया गया] पर उपलब्ध है।

प्रश्न 9: योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर: योजना के तहत आवेदन किसी भी समय जमा किए जा सकते हैं। हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि आप परीक्षण पूरा होने के बाद जल्द से जल्द आवेदन जमा कर दें।

प्रश्न 10: योजना के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

उत्तर: आवेदन जमा करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में आम तौर पर 30-45 कार्यदिवस लगते हैं।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है।  परीक्षण शुल्‍क प्रतिपूर्ति स्‍कीम एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के उद्यमियों के लिए एक लाभदायक योजना है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और किसी भी प्रश्न के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए, आप एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट या अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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